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रात 10 बजे से सुबह आठ बजे तक काम कर सकेंगी महिलाएं

रांची: महिलाएं अब रात में भी काम कर सकेंगी. राज्य सरकार ने दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक में संशोधन कराया है. इसे सदन से पारित करा दिया गया. इसमें रात में 10 बजे से सुबह आठ बजे तक महिलाओं को काम कराने की कानूनी मान्यता दी जायेगी. विपक्षी विधायक हेमंत सोरेन, आलमगीर आलम, प्रदीप यादव, बादल […]

रांची: महिलाएं अब रात में भी काम कर सकेंगी. राज्य सरकार ने दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक में संशोधन कराया है. इसे सदन से पारित करा दिया गया. इसमें रात में 10 बजे से सुबह आठ बजे तक महिलाओं को काम कराने की कानूनी मान्यता दी जायेगी. विपक्षी विधायक हेमंत सोरेन, आलमगीर आलम, प्रदीप यादव, बादल ने राज्य की कानून व्यवस्था का हवाला देकर इसमें संशोधन नहीं करने की मांग की. मंत्री राज पालिवार, विरंची नारायण, सरयू राय ने कहा कि राज्य महिलाओं को पुरुषों का सामान हक मिलना चाहिए.

इधर सदन में अंतिम दिन पांच संशोधन विधेयक पेश किये गये. इसमें झारखंड सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय लिया गया. शेष विधेयक विपक्षी विधायकों को शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया. झारखंड सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक में अनुज्ञप्ति शुल्क हटाने का प्रस्ताव लाया गया था. इसका विरोध विधायकों ने किया. निर्भय शाहाबादी और नवीन जायसवाल ने मल्टीप्लेक्स के लिए अलग तथा पुराने सिनेमा हॉलों के लिए अलग शुल्क की बात की. प्रदीप यादव और राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि संशोधन में यह जिक्र नहीं है कि अनुज्ञिप्त शुल्क हटा कर क्या होगा. जब तक पुराने को हटा कर नये प्रावधान का जिक्र नहीं किया जाता है, तब तक संशोधन विधेयक पूरा नहीं होता है.

विधायकों के आग्रह के बाद मंत्री सीपी सिंह इसे प्रवर समिति को सौंपने पर सहमत हो गये. इससे पूर्व सदन ने झारखंड कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक, झारखंड मूल्य वर्द्धित कर संशोधन विधेयक पारित किया.

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