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यौन शोषण के आरोपी को सात साल की सजा

रांची : महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायायुक्त कृष्ण कुमार की अदालत ने यौन शोषण के आरोपी सुनील तिर्की को सात साल की सजा सुनायी है. वहीं उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला 12 फरवरी 2014 का है. इस संबंध में टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के आरा बड़का टोली निवासी युवती ने […]

रांची : महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायायुक्त कृष्ण कुमार की अदालत ने यौन शोषण के आरोपी सुनील तिर्की को सात साल की सजा सुनायी है. वहीं उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
मामला 12 फरवरी 2014 का है. इस संबंध में टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के आरा बड़का टोली निवासी युवती ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उसने कहा था कि उसकी शादी हिनू में हुई थी, जबकि महुआटोली निवासी सुनील तिर्की से उसका पहले से प्रेम संबंध था. शादी के बाद सुनील ने पति को तलाक देकर अपने साथ रहने को कहा.
दोनों पति-पत्नी के रूप में रहने लगे, लेकिन शादी की बात कहने पर वह हमेशा टालता रहा. इसी बीच युवती गर्भवती हो गयी, तो उसका गर्भपात करा दिया गया. तंग आकर युवती ने प्राथमिकी दर्ज करायी. सुनील तिर्की को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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