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आप सरकार के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा

नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कथित तौर पर महिमामंडन करने वाले प्रचार अभियानों और विज्ञापनों को प्रसारित करने से रोकने की मांग करनेवाली याचिका पर कोई आदेश देने से पहले केंद्र के जवाब की प्रतीक्षा करेगा. हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि वे […]

नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कथित तौर पर महिमामंडन करने वाले प्रचार अभियानों और विज्ञापनों को प्रसारित करने से रोकने की मांग करनेवाली याचिका पर कोई आदेश देने से पहले केंद्र के जवाब की प्रतीक्षा करेगा. हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि वे इस बात का निर्देश लें कि उन्होंने इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाये गये फैसले में दिये गये दिशा-निर्देशों पर क्या कदम उठाये हैं. पीठ ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों पर आपने क्या कदम उठाये हैं, इस पर निर्देश लें. केंद्र को याचिका में उठाये गये मुद्दों पर निर्देश लेना चाहिए, तब हम इस बारे में (जनहित याचिका में की गयी प्रार्थना) सोचेंगे.’ पीठ 27 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगी. अदालत कांग्रेस नेता अजय माकन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. उन्होंने दिल्ली सरकार को उसके हालिया ऑडियो विजुअल विज्ञापन के प्रसारण और हालिया विज्ञापनों से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी. कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख माकन ने दिल्ली सरकार को किसी भी मौजूदा या भावी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम प्रकाशित करने से भी रोकने का निर्देश देने की मांग की. यह विज्ञापन कथित तौर पर सरकारी विज्ञापन दिशा-निर्देश, 2014 का उल्लंघन हैं.

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