लाइफ रिपोर्टर @ रांचीदेश में बच्चों के साथ होते बाल शोषण को ध्यान में रखते हुए सीबीएसइ के सत्र 2015 से स्कूलों में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पोस्को) 2012 एक्ट पढ़ाने के संबंध में सर्कुलर जारी किया है. इसमें बच्चों को किताबी ज्ञान देने के अलावा अधिकारों के प्रति जागरूक किया जायेगा. साथ ही उत्पीड़न से निपटने के बारे में भी बताया जायेगा. टीचर्स बच्चों को इस दायरे में आनेवाली सभी गतिविधियों के बारे में अवगत करायेंगे. एक्ट के बारे में स्कूलों के प्यून को भी जानकारी दी जायेगी. स्कूल से निकलते समय गर्ल्स के साथ छेड़खानी की जाती है, उन पर भद्दे टिप्पणी की जाती है. ऐसी स्थिति में वे क्या-क्या कर सकती हैं? इसके बारे में भी पास्को एक्ट में बताया जायेगा.क्या है पास्को एक्ट : पास्को एक्ट 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया है. 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होनेवाले यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर यह एक्ट बनाया गया है. इसमें आरोपी को दो साल की सजा के साथ जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है.
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सीबीएसइ के बच्चे पढ़ेंगे पोस्को एक्ट
लाइफ रिपोर्टर @ रांचीदेश में बच्चों के साथ होते बाल शोषण को ध्यान में रखते हुए सीबीएसइ के सत्र 2015 से स्कूलों में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पोस्को) 2012 एक्ट पढ़ाने के संबंध में सर्कुलर जारी किया है. इसमें बच्चों को किताबी ज्ञान देने के अलावा अधिकारों के प्रति जागरूक किया जायेगा. साथ […]
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