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फर्जी डिग्री मामला : अदालत का तोमर को जमानत देने से इनकार

नयी दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को कथित फर्जी डिग्री मामले में जमानत देने से मंगलवार को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि जांच अहम चरण में है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तरुण योगेश ने तोमर की जमानत याचिका दिल्ली पुलिस की इस दलील […]

नयी दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को कथित फर्जी डिग्री मामले में जमानत देने से मंगलवार को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि जांच अहम चरण में है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तरुण योगेश ने तोमर की जमानत याचिका दिल्ली पुलिस की इस दलील के बाद खारिज कर दी कि अगर उन्हें रिहा किया गया, तो वह सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. तोमर 20 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं. तोमर ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है, ऐसी स्थिति में उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है. पूर्व कानून मंत्री की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने कहा, ‘जांच पूरी हो चुकी है. मुझे जेल में नहीं रखा जा सकता है. मैं दिल्ली का निवासी हूं और यहां से नहीं भागूंगा.’ दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया और लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने दलील दी कि अगर रिहा किये गये तो वह सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. श्रीवास्तव ने कहा, ‘यह एक गंभीर मामला है और जांच के एक अहम चरण में है. अगर उन्हें जमानत दी गयी, तो वह सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. दिल्ली के त्रिनगर से विधायक तोमर को नौ जून को दिल्ली बार काउंसिल की इस शिकायत पर जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने बिहार कालेज से कानून की फर्जी डिग्री ली थी.

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