एजेंसियां, नयी दिल्लीसरकार विदेशांे मंे अघोषित संपत्ति का खुलासा करनेवाले लोगांे पर विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा), मनी लांड्रिंग रोधक कानून व चार अन्य कानूनांे के तहत कार्रवाई नहीं करेगी. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि नये कालाधन कानून के अनुपालन के लिए दिये गये समय के दौरान विदेशांे मंे जमा अपनी अघोषित धन-संपत्ति की घोषणा करने पर इन कानूनांे के तहत अभियोजन की कार्रवाई नहीं होगी.वित्त मंत्रालय ने नये कालाधन काननू पर बार-बार उठ सकने वाले सवालों (एफएक्यू) पर जारी स्थायी स्पष्टीकरण मंे स्पष्ट किया है. उसने कहा है कि इसमंे भ्रष्टाचार से जुटायी गयी संपत्ति के मामले मंे कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी. सरकार ने विदेशांे मंे संपत्ति रखनेवालांे को इसकी घोषणा के लिए 90 दिन की मोहलत दी है. वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा की गयी कोई घोषणा आयकर कानून के तहत आयेगी और यह कड़े कालाधन कानून के तहत नहीं होगी. हालांकि, यह रियायत सिर्फ उन लोगांे को मिलेगी, जिनको कर विभाग से इस बारे मंे सूचना नहीं मिली है कि उसकी विदेशी संपत्तियांे के बारे में सरकार को पहले से जानकारी है.
कालेधन पर फेमा के तहत नहीं होगी कार्रवाई
एजेंसियां, नयी दिल्लीसरकार विदेशांे मंे अघोषित संपत्ति का खुलासा करनेवाले लोगांे पर विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा), मनी लांड्रिंग रोधक कानून व चार अन्य कानूनांे के तहत कार्रवाई नहीं करेगी. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि नये कालाधन कानून के अनुपालन के लिए दिये गये समय के दौरान विदेशांे मंे जमा अपनी अघोषित धन-संपत्ति […]
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