बरहमपुर (ओडि़शा). एक स्थानीय अदालत ने चार साल पहले हथियार कानून के तहत गोशानीनुगांव थाने में दर्ज मामले में बुधवार को प्रमुख माओवादी नेता सब्यसाची पांडा को बरी कर दिया. बरहमपुर के उपसंभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार बेहरा ने इस आधार पर माओवादी नेता को बरी किया कि अभियोजन इस मामले मंे पांडा के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में नाकाम रहा. पांडा के वकील दीपक पटनायक ने कहा कि पांडा के खिलाफ ओडि़शा के विभिन्न जिलों के विभिन्न थानांे मंे दर्ज 100 से अधिक मामलों में यह पहला फैसला आया है.कोर्ट ने इस मामले मंे दो अन्य आरोपियांे दारिंगीबाड़ी के सुनील प्रधान और नयागढ़ के आदित्य मोहराना को भी बरी किया, लेकिन एक अन्य आरोपी बालीगुड़ा के बेनुधारा बारिक के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया, क्योंकि वह समन के बावजूद अदालत के सामने पेश नहीं हुआ. पुलिस ने इन तीनों को नौ जुलाई, 2011 को गिरफ्तार किया था और उनके पास से राइफल, 10 गोलियां, दो मोबाइल फोन और तीन हजार रुपये नकदी जब्त की थी.
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हथियार कानून मामले में माओवादी नेता सब्यसाची पांडा बरी
बरहमपुर (ओडि़शा). एक स्थानीय अदालत ने चार साल पहले हथियार कानून के तहत गोशानीनुगांव थाने में दर्ज मामले में बुधवार को प्रमुख माओवादी नेता सब्यसाची पांडा को बरी कर दिया. बरहमपुर के उपसंभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार बेहरा ने इस आधार पर माओवादी नेता को बरी किया कि अभियोजन इस मामले मंे पांडा के खिलाफ […]
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