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जेवीएम बागी विधायक मामला : विलंब से याचिका क्यों दाखिल की : कोर्ट

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में मंगलवार को जेवीएम से भाजपा में गये छह विधायकों के मामले में विधानसभाध्यक्ष के अंतरिम आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी से पूछा कि 12 फरवरी को जब आदेश पारित हुआ था, तो उसके बाद कहां […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में मंगलवार को जेवीएम से भाजपा में गये छह विधायकों के मामले में विधानसभाध्यक्ष के अंतरिम आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी से पूछा कि 12 फरवरी को जब आदेश पारित हुआ था, तो उसके बाद कहां थे. 26 जून को याचिका दायर की गयी.
याचिका दायर करने में इतना विलंब क्यों हुआ. इसमें संवैधानिक मुद्दा उठाया गया है. आप चाहते है कि शीघ्र फैसला हो, लेकिन सभी बिंदुओं पर बिना पूरी बात सुने फैसला देना संभव नहीं है. सुनवाई अधूरी रही. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक जुलाई की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राज नंदन सहाय ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि जेवीएम से भाजपा में गये छह विधायकों के मामले में झारखंड विधानसभाध्यक्ष दिनेश उरांव द्वारा 12 फरवरी 2015 को पारित अंतरिम आदेश भारतीय संविधान के विरुद्ध है.
जेवीएम से टूटे विधायक नवीन जायसवाल, रणधीर सिंह, अमर बाउरी, गणोश गंझू, जानकी यादव व आलोक चौरसिया को अगले आदेश तक भाजपा विधायक दल का सदस्य माना जाना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट के विभिन्न आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आवेदन पर विधानसभाध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की है.
इतना ही नहीं विधानसभा सचिवालय द्वारा तैयार की गयी पार्टीवार विधायकों की सूची और निर्वाचन आयोग की सूची में कोई समानता ही नहीं है. जब इस मुद्दे पर कोई फैसला आया ही नहीं है, तो जेवीएम के छह विधायकों को भाजपा का विधायक कैसे माना जा रहा है. श्री सहाय ने जेवीएम के सभी छह विधायकों को राज्यसभा चुनाव के लिए वोट देने से रोकने की मांग की.
गौरतलब है कि जेवीएम के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हाइकोर्ट में सिविल रिट याचिका दायर की है. मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव, रामचंद्र केसरी सहित जेवीएम के कई नेता-कार्यकर्ता भी हाइकोर्ट पहुंचे हुए थे.

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