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बिल्डर के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने का निर्देश

(अपार्टमेंट का फोटो धर्मेंद्र गिरि ने भेजा है)बिल्डर ने नोटिस का नहीं दिया जवाब, हाइकोर्ट गंभीरमामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगीमामला सिंह मोड़ हटिया स्थित शकुंतला अपार्टमेंट में सुविधा नहीं देने कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को हटिया सिंह मोड़ स्थित शकुंतला अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों को सुविधा नहीं देने को लेकर दायर […]

(अपार्टमेंट का फोटो धर्मेंद्र गिरि ने भेजा है)बिल्डर ने नोटिस का नहीं दिया जवाब, हाइकोर्ट गंभीरमामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगीमामला सिंह मोड़ हटिया स्थित शकुंतला अपार्टमेंट में सुविधा नहीं देने कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को हटिया सिंह मोड़ स्थित शकुंतला अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों को सुविधा नहीं देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान निर्माणकर्ता लक्ष्मी बिल्डर्स के अजय कुमार व मनोज कुमार के खिलाफ जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया. पूर्व में कोर्ट ने बिल्डर को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. जवाब दाखिल नहीं किये जाने पर खंडपीठ ने वारंट जारी करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि प्रार्थी संजय चौबे व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. इसमें कहा गया है कि बिल्डर ने बिना सुविधा उपलब्ध कराये फ्लैट को हैंड ओवर कर दिया. ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं की. लोगों को नाली के पानी के बीच से आना-जाना पड़ रहा है. बिल्डर ने सड़क व पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं की है.

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