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रिसर्च फेलोशिप की राशि अब नहीं देगा रांची विवि

रांची: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने रांची विवि को रिसर्च फेलोशिप की राशि सीधे देने पर रोक लगा दी है. उम्मीदवारों को अब यह राशि बैंक के माध्यम से मिलेगी. यूजीसी ने इसके लिए डोरंडा स्थित केनरा बैंक को अधिकृत किया है. यूजीसी द्वारा उम्मीदवारों के नाम व उनके हिस्से की राशि सीधे बैंक को […]

रांची: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने रांची विवि को रिसर्च फेलोशिप की राशि सीधे देने पर रोक लगा दी है. उम्मीदवारों को अब यह राशि बैंक के माध्यम से मिलेगी. यूजीसी ने इसके लिए डोरंडा स्थित केनरा बैंक को अधिकृत किया है.

यूजीसी द्वारा उम्मीदवारों के नाम व उनके हिस्से की राशि सीधे बैंक को भेज दी जायेगी. उम्मीदवार को छह माह में खर्च का बिल बना कर संबंधित विभागाध्यक्ष से अग्रसारित करा कर सीसीडीसी के पास जमा करेंगे. सीसीडीसी संबंधित बिल को रजिस्ट्रार के पास भेजेंगे. रजिस्ट्रार उक्त बिल की स्वीकृति प्रदान कर उसे बैंक में भेजेंगे. इसके आधार पर ही बैंक द्वारा संबंधित उम्मीदवारों को राशि दी जायेगी.

समय पर कागजात जमा नहीं करने पर बैंक द्वारा राशि यूजीसी को वापस कर दी जायेगी. राशि बंटने के बाद बैंक को यूजीसी व विवि को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना होगा. यूजीसी ने यह निर्णय फेलोशिप की राशि विवि को भेजे जाने के बाद भी समय पर वितरण नहीं किये जाने व उम्मीदवारों द्वारा शिकायत किये जाने के मद्देनजर लिया है.

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