23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अग्रवाल को कैसे मिली बेल, जांच रहा कोर्ट

रांची: हाइकोर्ट में गुरुवार को राज्यसभा चुनाव-2012 हॉर्स ट्रेडिंग मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस प्रकाश टाटिया व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तिथि निर्धारित की. खंडपीठ ने सीबीआइ को हॉर्स ट्रेडिंग मामले के आरोपी आरके अग्रवाल को निचली अदालत […]

रांची: हाइकोर्ट में गुरुवार को राज्यसभा चुनाव-2012 हॉर्स ट्रेडिंग मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस प्रकाश टाटिया व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तिथि निर्धारित की.

खंडपीठ ने सीबीआइ को हॉर्स ट्रेडिंग मामले के आरोपी आरके अग्रवाल को निचली अदालत से दी गयी जमानत संबंधी आदेश की प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इस दौरान खंडपीठ ने सभी बिंदुओं पर सुनवाई की. किस धारा में कितनी सजा दी जा सकती है, इस पर भी सुनवाई की गयी. अदालत ने जानना चाहा कि आरोपी आरके अग्रवाल को जमानत कैसे मिल गयी. क्या इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से लापरवाही बरती गयी. खंडपीठ ने पूछा कि सीबीआइ ने आवेदन दायर कर मामले में पीसी एक्ट लागू होने की बात कही थी.

इससे पूर्व सीबीआइ की ओर से हॉर्स ट्रेडिंग मामले की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दायर की गयी. साथ आरके अग्रवाल की जमानत से संबंधित कोर्ट द्वारा मांगे गये दस्तावेज की प्रति भी सौंपी गयी. बताया गया कि आरोपी को जमानत मिलने में सीबीआइ की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गयी है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें