रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को चारा घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआइ को योजनाबद्ध तरीके से गवाही दर्ज कराने का निर्देश दिया, ताकि अदालत प्रतिदिन मामलों की सुनवाई कर जल्द फैसला सुना सके. कोर्ट ने सीबीआइ को स्टेटस रिपोर्ट दायर कर मामलों की अद्यतन जानकारी देने का भी निर्देश दिया. अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी. मामले की सुनवाई जस्टिस एनएन तिवारी व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ में हुई.
इससे पूर्व सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता मोख्तार खान ने स्टेटस रिपोर्ट दायर कर खंडपीठ को बताया कि 53 मामले दर्ज किये गये थे. अब नौ मामले लंबित हैं. चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी20ए/96 में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, डॉ जगन्नाथ मिश्र सहित कई लोग आरोपी हैं.
इसका फैसला 30 सितंबर को सुनाया जायेगा. आरसी 47ए/96 मामले से संबंधित कागजात आरोपियों को हस्तगत कराये जाने हैं. 5,81,581 पेज की छाया प्रति करायी जायेगी. इसमें 5.97 लाख रुपये खर्च आयेगा. राशि सीबीआइ निदेशालय से देने का अनुरोध किया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जनहित याचिका दायर कर चारा घोटाले की मॉनिटरिंग करने का आग्रह किया है.