संवाददातारांची : बीएसएनएल ने फोन डिसकनेक्ट करने के 12 वर्ष बाद एक व्यक्ति को फोन के बकाया बिल से संबंधित नोटिस भेजा है. अपर बाजार स्थित आदर्श मार्केट जेजे रोड निवासी ओम प्रकाश जालान को नोटिस भेज कर 14,784 रुपये के बकाये राशि की जानकारी दी गयी है. साथ ही बीएसएनएल द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जरिये भेजे गये नोटिस में यह भी कहा गया है कि रांची व्यवहार न्यायालय में आयोजित मेगा लोक अदालत में आ कर मामले में समझौता करें अथवा कानूनी प्रक्रिया का सामना करें. इससे ओम प्रकाश जालान हैरान हैं. ओम प्रकाश जालान ने जानकारी दी कि उन्होंने अपने लैंडलाइन फोन नंबर 204736 को डिसकनेक्ट करने के लिए बीएसएनएल को 10 दिसंबर 2002 को आवेदन दिया था. साथ ही उस अवधि तक की पेमेंट की रसीद भी आवेदन के साथ दी थी. 12 दिसंबर 2002 को फोन डिसकनेक्ट कर दिया गया था. आवेदक ने डिपोजिट रकम को वापस करने की भी मांग की थी. हालांकि इसके बाद भी कुछ अरसे तक फोन के रेंट का बिल आता रहा. इस संबंध में बीएसएनएल को पुन: आवेदन देने के बाद मई 2005 से रेंट का बिल आना भी बंद हो गया. इसके 12 वर्षों के बाद अब उन्हें बकाया राशि से संबंधित नोटिस आया है. इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के सचिव रजनीकांत पाठक ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति को इस मामले में जो भी परेशानी है, सबसे पहले (डालसा) में आ कर उनसे संपर्क करना चाहिए. मामले की जानकारी लेने के बाद ही वे इस मामले में कुछ कह सकते हैं.
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डिसकनेक्ट करने के 12 वर्ष बाद भेजा बिल
संवाददातारांची : बीएसएनएल ने फोन डिसकनेक्ट करने के 12 वर्ष बाद एक व्यक्ति को फोन के बकाया बिल से संबंधित नोटिस भेजा है. अपर बाजार स्थित आदर्श मार्केट जेजे रोड निवासी ओम प्रकाश जालान को नोटिस भेज कर 14,784 रुपये के बकाये राशि की जानकारी दी गयी है. साथ ही बीएसएनएल द्वारा जिला विधिक सेवा […]
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