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कोहली को राहत नहीं, याचिका खारिज
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में सोमवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव के प्रताड़ना मामले में आरोपी पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में सोमवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव के प्रताड़ना मामले में आरोपी पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि आरोपी आठ माह से जेल में है.
सूचक तारा शाहदेव ने अपने 164 के बयान में गंभीर आरोप लगाया है. इसे देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है. गौरतलब है कि प्रार्थी रंजीत सिंह कोहली ने याचिका दायर कर हिरासत अवधि के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया था.
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