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राज्य सरकार को आवास नीति प्रस्तुत करने का निर्देश

मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई को होगीमामला आइएएस ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी को सरकारी दर पर जमीन देने कारांची : हाइकोर्ट में सोमवार को आइएएस ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी को सरकारी दर पर जमीन देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई […]

मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई को होगीमामला आइएएस ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी को सरकारी दर पर जमीन देने कारांची : हाइकोर्ट में सोमवार को आइएएस ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी को सरकारी दर पर जमीन देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल किया जाये. खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार अपनी आवास नीति कोर्ट में प्रस्तुत करे. सोसाइटी की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए छह जुलाई की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विशाल कुमार ने जनहित याचिका दायर की है. आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने कांके अंचल के सांगा मौजा में करोड़ों की जमीन कम कीमत पर आइएएस अधिकारियों के आवास निर्माण के लिए दे दी है. लगभग 85 एकड़ जमीन दी गयी है, इससे राजस्व की क्षति हुई है. वहीं हजारों लाखों भूमिहीनों को जमीन व आवास देने के प्रति सरकार जागरूक नहीं है.

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