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गुजरात दंगों की सुनवाई के लिए तीन माह का वक्त

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के 2002 के दंगो में गुलबर्ग सोसायटी और नरोदा गांव मामलों में चल रहे मुकदमों की कार्यवाही पूरा करने के लिए अहमदाबाद की अदालत को शुक्रवार को तीन महीने का और वक्त प्रदान किया. चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षतावाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इन दो मामलों की सुनवाई […]

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के 2002 के दंगो में गुलबर्ग सोसायटी और नरोदा गांव मामलों में चल रहे मुकदमों की कार्यवाही पूरा करने के लिए अहमदाबाद की अदालत को शुक्रवार को तीन महीने का और वक्त प्रदान किया. चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षतावाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इन दो मामलों की सुनवाई पूरी करने के लिए समय बढाने के अनुरोध संबंधी अहमदबाद के जिला न्यायाधीश के पत्र को रिकार्ड में लिया. न्यायाधीशों ने कहा, हम तीन महीने का विस्तार प्रदान कर रहे हैं. गुलबर्ग सोसायटी में हुए नरसंहार में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी और 67 अन्य व्यक्ति मारे गये थे. नरोदा गांव मामले में 11 व्यक्ति मारे गये थे. इस मामले में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी एक प्रमुख आरोपी हैं.

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