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नगर निगम : नियम बदलने की तैयारी, बहुमंजिली इमारतों का नक्शा अब होगा पास

खत्म होगी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की बाध्यता उत्तम महतो रांची : रांची नगर निगम में नक्शा पारित कराने के लिए पूर्व में बनाये गये भवनों का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जमा कराने की बाध्यता समाप्त की जायेगी. निगम के आग्रह पर नगर विकास विभाग ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की बाध्यता समाप्त किये जाने का प्रस्ताव बनाया है. नगर विकास […]

खत्म होगी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की बाध्यता
उत्तम महतो
रांची : रांची नगर निगम में नक्शा पारित कराने के लिए पूर्व में बनाये गये भवनों का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जमा कराने की बाध्यता समाप्त की जायेगी. निगम के आग्रह पर नगर विकास विभाग ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की बाध्यता समाप्त किये जाने का प्रस्ताव बनाया है. नगर विकास विभाग के मंत्री सीपी सिंह को प्रस्ताव भेजा गया है.
नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह के मुताबिक अगले कुछ दिनों में इस पर मंजूरी मिलने की उम्मीद है. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए तैयार किये गये प्रस्ताव में कहा गया है कि किसी बिल्डर द्वारा नया नक्शा जमा करने पर, संबंधित बिल्डर के रिकार्ड की जांच की जायेगी.
अगर बिल्डर के किसी भवन प्लान को पूर्व में स्वीकृति प्रदान की गयी है और भवन निर्माण की अवधि समाप्त हो चुकी है, तब उससे संबंधित भवन के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की मांग की जायेगी. पूर्व में नक्शा स्वीकृत नहीं किये जाने की स्थिति में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी.
तीन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने की है बाध्यता
रांची नगर निगम द्वारा वर्तमान में जो नियम लागू है उसके तहत किसी भी बहुमंजिली इमारत के नक्शे को स्वीकृति तभी दी जायेगी. जब पूर्व में बने तीन बहुमंजिली इमारतों को निगम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट निर्गत करेगा. निगम के इस नये नियम के कारण पिछले एक माह से एक भी बहुमंजिली इमारत का नक्शा पास नहीं हुआ है.
नगर निगम ने किया था बाध्यता खत्म करने का आग्रह
नगर निगम द्वारा हाल ही में नक्शा स्वीकृति कार्य में तेजी लाये जाने को लेकर आर्किटेक्टों के साथ बैठक हुई थी. इसमें आर्किटेक्टों ने नगर आयुक्त के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि वर्तमान में एक नक्शा के लिए तीन ऑक्यूपेंसी की शर्त अव्यावहारिक है. इसे हटा दिया जाये.
आर्किटेक्टों ने यह मांग भी रखी थी कि वर्तमान तारीख से जो भवन बन रहे हैं. उनके लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाये. आर्किटेक्टों की इस राय पर निगम ने सरकार के पास नियम में बदलाव करने का प्रस्ताव भेजा था.
आर्किटेक्ट, टाउन प्लानरों का निबंधन होगा निगम में : रांची. रांची नगर निगम क्षेत्र में कार्य कर रहे आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर, अभियंता, ड्राफ्टमेन व अन्य तकनीकी व्यक्तियों को रांची नगर निगम में निबंधन कराना होगा. जारी आदेश के तहत संबंधित तकनीकी व्यक्ति एक हजार रुपये जमा कर निगम से फॉर्म प्राप्त कर सकता है.

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