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गलत ढंग से पास किया नक्शा,अभियंता निलंबित
भवन का एक फ्लोर तोड़ने का आदेश रांची : नगर निगम के कनीय अभियंता अनिल कुमार को नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने निलंबित कर दिया है. नगर आयुक्त ने यह कार्रवाई प्रमंडलीय आयुक्त केके खंडेलवाल के आदेश के बाद की है. नगर आयुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि अपने निलंबन काल में अभियंता […]
भवन का एक फ्लोर तोड़ने का आदेश
रांची : नगर निगम के कनीय अभियंता अनिल कुमार को नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने निलंबित कर दिया है. नगर आयुक्त ने यह कार्रवाई प्रमंडलीय आयुक्त केके खंडेलवाल के आदेश के बाद की है. नगर आयुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि अपने निलंबन काल में अभियंता बकरी बाजार स्थित निगम स्टोर में अपनी सेवा देंगे.
क्या है मामला
कांके रोड में बिल्डर द्वारा गलत रूप से अपार्टमेंट का निर्माण किया जा रहा था. बिल्डर द्वारा नक्शा का विचलन तो किया ही गया था. भवन निर्माण कार्य में अतिक्रमण भी व्यापक पैमाने पर जा रहा था. बिल्डर के इस कारनामे की शिकायत बिल्डर के पड़ोसी मो अमानुल्लाह ने प्रमंडलीय आयुक्त के यहां की.
आयुक्त ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसकी उचित जांच करने का निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिया. आयुक्त के इस आदेश पर निगम ने नक्शे की फाइल को दोबारा मंगवाया, फाइल के निरीक्षण के पश्चात निगम के अधिकारियों ने यह पाया कि संबंधित वार्ड के जेइ अनिल कुमार ने इस संबंध में गलत सुपरविजन रिपोर्ट दी. इसलिए निगम से नक्शे को स्वीकृति मिल गयी.
अवैध निर्माण तोड़ा जायेगा
बिल्डर द्वारा बनाये गये इस अपार्टमेंट के ऊपरी फ्लोर को आयुक्त ने अवैध माना है. आयुक्त ने निगम को यह निर्देश दिया है कि भवन के ऊपरी तल्ले को तत्काल तोड़ा जाये. साथ ही नक्शा का विचलन करके भवन का निर्माण हुआ है, इसके लिए इस भवन के संशोधित नक्शा को स्वीकृति दी जाये. आयुक्त ने यह आदेश भी दिया है कि आगे से इस अभियंता से नक्शा शाखा में किसी तरह का कोई कार्य न लिया जाये.
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