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चारा घोटाले में डॉ जगन्नाथ मिश्र को जमानत
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में सोमवार को पशुपालन घोटाले के एक मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों के जवाब को देखते हुए जमानत का आग्रह स्वीकार कर लिया. प्रार्थी को नियमित जमानत […]
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में सोमवार को पशुपालन घोटाले के एक मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों के जवाब को देखते हुए जमानत का आग्रह स्वीकार कर लिया.
प्रार्थी को नियमित जमानत प्रदान कर दी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिक उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए नियमित जमानत देने का आग्रह किया गया. डॉ मिश्र का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है. पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश का भी हवाला दिया गया.
सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता केपी देव ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डॉ जगन्नाथ मिश्र ने चारा घोटाले के आरसी 20ए/96 में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अपील याचिका दायर की है. उन्होंने पिछले दिनों सरेंडर कर नियमित जमानत देने का आग्रह किया था. इससे पूर्व कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से डॉ मिश्र को औपबंधिक जमानत प्रदान की थी.
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