रांची: हाइकोर्ट में शुक्रवार को एनएच-32 (चांडिल से पश्चिम बंगाल की सीमा तक) की 132 किमी जजर्र सड़क के निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
जस्टिस एनएन तिवारी और जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. पूछा कि जब उक्त सड़क राज्य सरकार की है, तो अब तक उसका पुनर्निर्माण क्यों नहीं किया गया. एनएचएआइ के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-32 पर बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया है, ताकि लोगों को पता चल सके, सड़क राज्य सरकार की है या एनएचएआइ की.
खंडपीठ ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. इससे पूर्व एनएचएआइ की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि चांडिल से पश्चिम बंगाल सीमा तक की 132 किमी सड़क उसके अधीन नहीं है. यह राज्य के अधीन है. इसका निर्माण राज्य सरकार को करना है.