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ई-राशन कार्ड मामले में सरकार को मिली एक माह की मोहलत

एक माह बाद होगी मामले की अगली सुनवाईरांची . झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को ई-राशन कार्ड को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ई-राशन कार्ड योजना की सराहना करते हुए एक माह की मोहलत […]

एक माह बाद होगी मामले की अगली सुनवाईरांची . झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को ई-राशन कार्ड को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ई-राशन कार्ड योजना की सराहना करते हुए एक माह की मोहलत प्रदान कर दी. खंडपीठ ने कहा कि ई-राशन कार्ड में जो भी संशोधन करना हो, उसे किया जाये तथा लोगों को उसे उपलब्ध कराया जाये. अगली सुनवाई के दौरान की गयी कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराया जाये. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राजेश शंकर ने खंडपीठ को बताया कि ई-राशन कार्ड बना कर लोगों को दिया जा रहा है. एपीएल व बीपीएल परिवारों को ई-राशन कार्ड दिया जा रहा है. इस बीच केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर दिया है. इसके प्रावधानों के तहत ई-राशन कार्ड में कुछ संशोधन किया जाना है. कार्ड में कुछ और जानकारी डालनी है. इसके लिए उन्होंने सरकार को समय देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रंजीत सिंह परमार ने जनहित याचिका दायर की है.

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