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स्वीकृति के बाद भी नहीं मिली शिक्षकों को प्रोन्नति
रांची : राज्य के 18 हजार प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तीन वर्षो से लंबित है. मार्च 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर फाइल विधि विभाग को भेजी. मई 2013 में विधि विभाग ने प्रस्ताव को अपनी सहमति दे […]
रांची : राज्य के 18 हजार प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तीन वर्षो से लंबित है. मार्च 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर फाइल विधि विभाग को भेजी. मई 2013 में विधि विभाग ने प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी.
इसके बाद वित्त विभाग ने भी शिक्षकों की प्रोन्नति को स्वीकृति दे दी. इस दौरान दिसंबर 2013 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रोन्नति का मामला उठा. तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने सदन में शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति जल्द देने की घोषणा की. इस दौरान शिक्षा मंत्री ने प्रोन्नति के मामले में बिहार की स्थिति की जानकारी लेने का निर्देश दिया, जिसका शिक्षकों ने विरोध किया.
इसके बाद फिर फाइल विधि विभाग को भेजी गयी. विधि विभाग ने फिर से प्रस्ताव को अपनी सहमति दी. इसे वित्त विभाग को भेजा गया. इस दौरान लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी. चुनाव के बाद फिर प्रोन्नति का मामला उठा. अक्तूबर में प्रस्ताव कैबिनेट में रखने की तैयारी थी. इस बीच विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गयी. शिक्षक संघ सरकार से जल्द से जल्द प्रोन्नति देने की मांग कर रहे है. मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर विचार किया जायेगा.
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