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मैथन व धनबाद जलापूर्ति मामले में एकल पीठ के आदेश पर रोक

मामला धनबाद व मैथन जलापूर्ति के रख रखाव कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को धनबाद व मैथन जलापूर्ति के रख रखाव मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए 11 फरवरी 2015 […]

मामला धनबाद व मैथन जलापूर्ति के रख रखाव कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को धनबाद व मैथन जलापूर्ति के रख रखाव मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए 11 फरवरी 2015 को एकल पीठ द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दिया. साथ ही खंडपीठ ने सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर लिया. प्रार्थी मेसर्स अभय कुमार सिन्हा ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है. याचिका में कहा गया कि धनबाद व मैथन जलापूर्ति का मेंटेनेंस टेंडर एल-वन निविदादाता (ज्वाइंट वेंचर कंपनी) को दिया गया. एल-टू घोषित निविदादाता मेसर्स वीए टेक वबाग ने निविदा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनौती दी. उसका कहना है कि वह पिछले दो वर्षों से जलापूर्ति मेंटेनेंस का काम कर रहा है और निविदा की सभी शर्तों को भी पूरा करता है. एल-वन घोषित निविदादाता तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है. इसलिए मेंटेनेंस का कार्य प्रार्थी को आवंटित किया जाये. सभी पक्षों को सुनने के बाद एकल पीठ ने 11 फरवरी को राज्य सरकार की दलील को खारिज करते हुए प्रार्थी मेसर्स वीए टेक वबाग के पक्ष में फैसला सुनाया.

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