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अदालत सलमान चार अंतिम

गौरतलब है कि विशेष सरकारी वकील प्रदीप घारत ने दलील दी कि 28 सितंबर, 2002 की रात को उपनगरीय इलाके बांद्रा में जब सलमान खान की कार फुटपाथ पर सोये लोगों पर चढ़ गयी थी, उस वक्त उनके पास लाइसेंस नहीं था. इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गयी थी और चार घायल […]

गौरतलब है कि विशेष सरकारी वकील प्रदीप घारत ने दलील दी कि 28 सितंबर, 2002 की रात को उपनगरीय इलाके बांद्रा में जब सलमान खान की कार फुटपाथ पर सोये लोगों पर चढ़ गयी थी, उस वक्त उनके पास लाइसेंस नहीं था. इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गयी थी और चार घायल हो गये थे. इस बीच, अदालत ने अभियोजन द्वारा दायर एक अन्य आवेदन पर सलमान के वकील की दलीलों पर सुनवाई सात मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है. अभियोजन के इस आवेदन में उन दो महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही पर भरोसा करने का आग्रह किया गया है, जिनके बयान मजिस्ट्रेट ने दर्ज किये थे……………………………..क्या है मामलामामला साल 1998 का है, जब फिल्म ‘हम साथ साथ है’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण के शिकार के आरोप लगे थे, जिसके बाद ये मामला राजस्थान की एक निचली अदालत में चला. अदालत ने इस मामले में सलमान को पांच साल की सजा सुनायी थी. वहीं, इस फैसले के खिलाफ सलमान ने हाइकोर्ट में अपील की थी. जहां निचली अदालत के फैसले पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी थी. इसी स्थगनादेश के खिलाफ ही राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सलमान के मामले पर दखल देने से इनकार करते हुए उन्हें एक बार फिरर से राजस्थान कोर्ट में जाने को कहा था.सलमान पर चार मामले दर्जशिकार मामले को लेकर सलमान पर चार केस दर्ज है. मथानिया और भवाद दो चिंकारा शिकार के दो अलग-अलग मामले. एक कंकाणी हिरण शिकार मामला औरलाइसेंस समाप्त होने पर अवैध हथियार रखने व इस्तेमाल करने का आरोप (आम्र्स एक्ट के तहत)

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