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अदालत का अवयस्क को जमानत देने से इनकार

एजेंसियां, नयी दिल्लीदिल्ली की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी एक अवयस्क का जमानत के लिए आग्रह यह कहते हुए ठुकरा दिया है कि अभिभावकों का अवयस्क पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो एक अन्य अपराध में जमानत पर जेल से बाहर रहने पर ऐसे ही एक अपराध में लिप्त रह […]

एजेंसियां, नयी दिल्लीदिल्ली की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी एक अवयस्क का जमानत के लिए आग्रह यह कहते हुए ठुकरा दिया है कि अभिभावकों का अवयस्क पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो एक अन्य अपराध में जमानत पर जेल से बाहर रहने पर ऐसे ही एक अपराध में लिप्त रह चुका है. अतिरिक्त सत्र जज लोकेश कुमार शर्मा ने किशोर न्याय बोर्ड का आदेश बरकरार रखा और अवयस्क की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि उसके खूंखार अपराधियों के संपर्क में आने और ऐसे अपराध दोहराने की पूरी आशंका है. किशोर के खिलाफ आइपीसी की धारा 307 और धारा 326 के तहत मामला दर्ज किया गया है. किशोर ने जमानत देने से इनकार करने के किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत में गुहार लगायी थी. किशोर न्याय बोर्ड ने 31 जनवरी को उसे जमानत से इनकार करते हुए कहा था कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ऐसे अपराध फिर कर सकता है और खूंखार अपराधियों के संपर्क में आ सकता है.

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