रांची: हाइकोर्ट ने छह मई को पवन धूत को सीबीआइ दफ्तर में हाजिर होने का निर्देश दिया है. राज्यसभा चुनाव 2012 में हॉर्स ट्रेडिंग की जांच के दौरान सीबीआइ ने इस निर्दलीय प्रत्याशी के ठिकानों पर छापा मारा था.
जांच के अंतिम चरण में सीबीआइ ने धूत को अनुसंधानकर्ता के समक्ष हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया था. धूत ने सीबीआइ की इस कार्रवाई को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. साथ अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी. इस मामले में सीबीआइ द्वारा शपथ पत्र दायर कर जवाब दिये जाने के बाद न्यायालय ने आठ मई तक धूत की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
अदालत ने धूत को छह मई को सीबीआइ अधिकारी के सामने हाजिर होने और अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था. इस निर्देश के अनुपालन में वह छह जुलाई को सीबीआइ अधिकारी के सामने हाजिर होंगे.