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पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को ढाई वर्ष की सजा

हजारीबाग. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अखिलेश कुमार ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देते हुए उन्हें ढ़ाई वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने योगेंद्र साव को सजा के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए जमानत दे दी. रंगदारी मांगने का मामला : गिद्दी थाना क्षेत्र स्थित रामगढ़ स्पंज […]

हजारीबाग. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अखिलेश कुमार ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देते हुए उन्हें ढ़ाई वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने योगेंद्र साव को सजा के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए जमानत दे दी.
रंगदारी मांगने का मामला : गिद्दी थाना क्षेत्र स्थित रामगढ़ स्पंज प्राइवेट लिमिटेड होसिर से पांच लाख रुपया रंगदारी मांगने पर योगेंद्र साव के विरुद्ध गिद्दी थाना में मामला (कांड संख्या 55/11) दर्ज किया गया था. कंपनी के मैनेजर वीरेंद्र प्रसाद राय ने एफआइआर में योगेंद्र साव के अलावे सुधीर गुप्ता को भी आरोपी बनाया था.

कहा था कि सुधीर गुप्ता और योगेंद्र साव ने उनसे पांच लाख रुपये रंगदारी की मांग की थी. इस मामले में पुलिस ने धारा 385/34, 386/34 एवं 387/34 के तहत दोनों को आरोपी बनाया था. 25.8.2011 को पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चाजर्शीट दायर की थी. 19.12.2011 को कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर आरोप गठन किया. इस मामले में कांड के आइओ मदन मोहन सिंह, इंस्पेक्टर आलोक कुमार समेत नौ लोगों की गवाही कोर्ट में दर्ज की गयी.

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