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आइजी की जांच रिपोर्ट में किया गया है जिक्र, रांची पुलिस ने की एकतरफा कार्रवाई

रांची: राज्य मानवाधिकार आयोग की आइजी तदाशा मिश्र ने बरियातू थाना क्षेत्र में कंचन कुमारी के साथ हुई मारपीट और पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने के मामले में जांच रिपोर्ट आयोग को दे दी है. सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि रांची पुलिस ने कंचन कुमारी के साथ अन्यायपूर्ण […]

रांची: राज्य मानवाधिकार आयोग की आइजी तदाशा मिश्र ने बरियातू थाना क्षेत्र में कंचन कुमारी के साथ हुई मारपीट और पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने के मामले में जांच रिपोर्ट आयोग को दे दी है. सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि रांची पुलिस ने कंचन कुमारी के साथ अन्यायपूर्ण और एकतरफा कार्रवाई की गयी है.

साथ ही कंचन कुमारी के संवेदक चरित्र प्रमाण पत्र में प्रतिकूल टिप्पणी करके पुलिस अफसरों ने उनके रोजगार को बंद कर दिया है. तदाशा मिश्र की जांच रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने बरियातू थाना के प्रभारी, सदर अंचल इंस्पेक्टर, सदर डीएसपी और एसएसपी को नोटिस भेजा है.

क्या था मामला
कंचन कुमारी, भवन निर्माण विभाग में ठेकेदारी का काम करती हैं. वर्ष 2006 से वह बरियातू थाना क्षेत्र के बिरसा ब्लड बैंक के पास स्थित प्रदीप कुमार के घर में किरायेदार के रुप में रहती हैं. उनके साथ 11 साल की उनकी बेटी और आठ साल का बेटा भी रहता है. किराये का नियमित भुगतान के बाद भी प्रदीप कुमार की मां और कंचन कुमारी के बीच घर खाली कराने को लेकर झगड़ा हुआ था. 14 जून 2014 को डीएसपी के सामने बरियातू थाना में दोनों पक्ष में समझौता हुआ कि तीन माह के भीतर घर खाली कर देंगे. 21 जून को कंचन कुमारी ने सीओ, कांके के कार्यालय में आरटीआइ के तहत आवेदन देकर सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर बने मकान के संबंध में जानकारी मांगी. एक जुलाई को कुछ लोगों ने कंचन कुमारी के साथ मारपीट की. कंचन कुमारी ने बरियातू थाना को इसकी सूचना दी.

इसके बाद पुलिस आयी और कंचन कुमारी को गिरफ्तार कर लिया. प्रदीप कुमार के बयान पर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तह प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. सुपरविजन में डीएसपी ने आर्म्स एक्ट को छोड़ अन्य धाराओं को सत्य बताया. जिसके बाद कंचन कुमारी और दीपक कुमार के खिलाफ अदालत में चाजर्शीट दाखिल की गयी.

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