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लगेगा जुर्माना या रद्द होगा सौदा!

त्रपाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को इडी का समनत्रकानून का उल्लंघन कर संपत्ति खरीदने का मामलाएजेंसियां, नयी दिल्लीप्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआइए) को यहां एक स्थानीय संपत्ति खरीदने मेंं कथित रूप से विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन करने को लेकर समन जारी किया है. जांच एजेंसी ने पाया है कि पीआइए ने विदेशी मुद्रा […]

त्रपाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को इडी का समनत्रकानून का उल्लंघन कर संपत्ति खरीदने का मामलाएजेंसियां, नयी दिल्लीप्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआइए) को यहां एक स्थानीय संपत्ति खरीदने मेंं कथित रूप से विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन करने को लेकर समन जारी किया है. जांच एजेंसी ने पाया है कि पीआइए ने विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) और आरबीआइ से जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये मध्य दिल्ली के बाराखंभा रोड इलाके में पांच फ्लैट/ऑफिस अधिग्रहीत किया/खरीदा. उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में पीआइए के स्थानीय कार्यालय प्रभारी को पेश होने और दस्तावेज सौंपने के लिए 13 जनवरी को जांच एजेंसी के सामने बुलाया गया है.अधिकारियों ने बताया कि फेमा कानून के मुताबिक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, नेपाल या भूटान का कोई नागरिक आरबीआइ से पूर्व अनुमति के बगैर अचल संपत्ति अधिग्रहीत या हस्तांतरण नहीं करेगा. पांच साल का लीज उसका अपवाद है. कानूनी कार्रवाई के तहत जुर्माना या खरीद सौदा रद्द किया जा सकता है.

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