छतरपुर. एक स्थानीय अदालत ने एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने के दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. अभियोजन के अनुसार, महिला ने 20 सितंबर 2013 को थाना गोयरा में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि सात माह पूर्व जब वह खेत से चारा काट कर लौट रही थी, तभी गांव में रहनेवाले पक्कू केवट तथा राममूरत केवट ने उसको अकेला पाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. लड़की ने उस समय यह बात किसी को नहीं बतायी, लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी शादी हुई और ससुराल वालों ने उसे गर्भवती पाया तो वे उसे मायके छोड़ कर चले गये. इसके बाद लड़की ने थाने में पहंुचकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करायी. पुलिस ने लड़की की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामला अदालत में पेश किया. छतरपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत वैश्य ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई में दोनो आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी माना और दोनों को 20-20 साल के सश्रम कारवास और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
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सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो को 20-20 साल की सजा
छतरपुर. एक स्थानीय अदालत ने एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने के दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. अभियोजन के अनुसार, महिला ने 20 सितंबर 2013 को थाना गोयरा में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि सात माह पूर्व जब वह खेत से […]
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