रांची: हाइकोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पवन धूत को सीबीआइ अधिकारी के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया है. सीबीआइ द्वारा बुधवार को दायर शपथ पत्र के बाद हाइकोर्ट ने यह निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति न्यायाधीश आरआर प्रसाद ने हॉर्स ट्रेडिंग-2012 के मामले में निर्दलीय प्रत्याशी पवन धूत को छह मई को सीबीआइ अधिकारी के सामने हाजिर होने और अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है.
उल्लेखनीय है कि सीबीआइ ने नोटिस जारी कर पवन धूत को हाजिर होने को कहा था. इस निर्देश के बाद धूत ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी. हाइकोर्ट ने इस मामले में सीबीआइ को शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया था.