रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत में गुरुवार को अस्पतालों में बेडशीट व बच्चों का वजन मापने की मशीन की खरीद में गड़बड़ी के आरोपी कुमार लालदेव की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी ने मेडिकल ग्राउंड पर अग्रिम जमानत देने का आग्रह किया. इस पर अदालत ने सीबीआइ को सच्चाई पता कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता मो मोख्तार खान ने पैरवी की. इसी अदालत में एक अन्य आरोपी स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव रहे ब्रज किशोर मुंडा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सीबीआइ का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी.
अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआइ से जवाब मांगा
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत में गुरुवार को अस्पतालों में बेडशीट व बच्चों का वजन मापने की मशीन की खरीद में गड़बड़ी के आरोपी कुमार लालदेव की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी ने मेडिकल ग्राउंड पर अग्रिम जमानत देने का आग्रह किया. इस पर अदालत […]
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