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नहीं हो सका खदानों का लीज नवीनीकरण

रांची: लौह अयस्क खदानों के लीज नवीनीकरण पर अबतक फैसला नहीं हो सका है, जिसके कारण कंपनियों का कामकाज बंद है. कई खदानों से उत्खनन पूरी तरह बंद है. लीज नवीनीकरण होने तक खदानों से उत्खनन पर रोक लगा दी गयी है. इसके चलते 30 से अधिक खदानों से उत्खनन पूरी तरह बंद है, जिसमें […]

रांची: लौह अयस्क खदानों के लीज नवीनीकरण पर अबतक फैसला नहीं हो सका है, जिसके कारण कंपनियों का कामकाज बंद है. कई खदानों से उत्खनन पूरी तरह बंद है. लीज नवीनीकरण होने तक खदानों से उत्खनन पर रोक लगा दी गयी है. इसके चलते 30 से अधिक खदानों से उत्खनन पूरी तरह बंद है, जिसमें टाटा स्टील, सेल जैसी कंपनियों के खदान भी शामिल हैं.

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए द्वितीय या इससे अधिक लीज नवीनीकरण वाले खदानों से उत्खनन पर तीन सितंबर को रोक लगा दी थी. लीज नवीनीकरण होने तक खनन कार्य बंद रहेगा. राज्य सरकार द्वारा टाटा स्टील व सेल के लीज नवीनीकरण की कैबिनेट से मंजूरी भी दी गयी, पर खान विभाग की शर्ते इसमें बाधक बन गयी.

क्या है खान विभाग की शर्त

खान विभाग यह शर्त रखी है कि लीज समाप्त होने की अवधि से लेकर अबतक जितने भी उत्खनन किये गये हैं, उन खनिजों के मूल्य के बराबर की राशि कंपनियों को भुगतान करना होगा. सरकार ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उत्खनन को अवैध माना और यह शर्त रख दी. इस शर्त को सेल व टाटा स्टील ने कोर्ट में चुनौती दी है. मामला कोर्ट में चल रहा है.

आचार संहिता के बाद ही विचार

खान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वैसे भी आचार संहिता के दौरान लीज नवीनीकरण पर विचार नहीं हो सकता. जो कंपनियां शर्त मानने के लिए तैयार थीं, उनके लीज नवीनीकरण की तैयारी कर ली गयी थी. इसी बीच आचार संहिता लग गया. चुनाव आयोग से दिशा-निर्देश की मांग की गयी. चुनाव आयोग ने आचार संहिता तक लीज नवीनीकरण नहीं करने की सलाह दी है. 20 दिसंबर को चुनाव कार्य पूरा होगा. इसके बाद ही लीज नवीनीकरण पर विचार किया जायेगा.

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