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आरोपी जनप्रतिनिधियों के मामले तीन माह में निबटायें

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को सांसद व विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के स्पीडी ट्रायल व अनुसंधान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस रवि नाथ वर्मा की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि जिन जन प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों में अनुसंधान चल रहा है, […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को सांसद व विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के स्पीडी ट्रायल व अनुसंधान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस रवि नाथ वर्मा की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि जिन जन प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों में अनुसंधान चल रहा है, उसे तीन माह में पूरा किया जाये. सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के आलोक में खंडपीठ ने त्वरित गति से लंबित मामलों की सुनवाई करने का भी निर्देश दिया. खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दी.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड अगेंस्ट करप्शन की ओर से जनहित याचिका दायर में कहा गया था कि राज्य के 59 सांसद व विधायकों के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं. दर्ज मामलों की न तो तेजी से अनुसंधान किया जा रहा है और न ही चाजर्शीट दाखिल होने के बाद स्पीडी ट्रायल चल रहा है. जांच को शीघ्र पूरा करने व ट्रायल को तेज करने का आग्रह किया गया था.

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