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मतदान में इन दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं

हजारीबाग. चुनाव आयोग ने मतदान के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 11 दस्तावेजों पर वोट देने की अनुमति दी. इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी व गैर सरकारी उपक्रमों से जारी अपने कर्मियों को फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/ डाकघरों से जारी फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर […]

हजारीबाग. चुनाव आयोग ने मतदान के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 11 दस्तावेजों पर वोट देने की अनुमति दी. इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी व गैर सरकारी उपक्रमों से जारी अपने कर्मियों को फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/ डाकघरों से जारी फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज तथा फोटो मतदाता परची शामिल है. इन दस्तावेजों पर मतदान कर सकते हैं.

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