रांची: पूर्व एसएआर अधिकारी अनूप शरण दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय जायेंगे. गुमला में डीसीएलआर के रूप में पदस्थापित श्री शरण ने प्रभात खबर को लिखित रूप में बताया कि आयुक्त द्वारा एसएआर कोर्ट से निष्पादित चुनिंदा मामलों की जांच कराना पक्षपातपूर्ण और गलत है.
इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे. एसएआर कोर्ट जांच न्यायालय है. एक व्यक्ति विशेष (जिसके विरूद्ध बार एसोसिएशन ने लिख कर दिया है) की शिकायत पर न्यायालय द्वारा निष्पादित मामलों की जांच कराना अदालत का अपमान है.
उन्होंने कहा कि एसएआर अधिकारी के रूप में मैंने जो भी आदेश पारित किया, वह दोनों पक्षों की सुनवाई कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत किया है. न्यायालय के सभी फैसले साक्ष्य व गवाहों के बयान के बाद लिये गये हैं. अगर मेरे द्वारा पारित आदेश कि प्रक्रिया गलत है, तो पिछले 40 वर्षो के दौरान दिये गये एसएआर कोर्ट के सभी फैसले गलत हैं. एसएआर अधिकारी के रूप में कोल्हान के आयुक्त राकेश कुमार, कार्मिक के उपसचिव यतींद्र प्रसाद, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अभय राव, रामगढ़ के एलआरडीसी ओ सी ओड़ेया सभी को कठघरे में खड़ा होना होगा.
श्री शरण ने कहा कि एसएआर कोर्ट द्वारा पारित किये गये आदेश के खिलाफ अपील करने का प्रावधान है. बावजूद इसके मेरे मेरेआदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गयी.