रांची . सिविल कोर्ट में जिला के अधिवक्ता वर्ग से नियुक्त अपर लोक अभियोजकों को 2010 से भुगतान बंद है. इन लोक अभियोजकों को सरकार की ओर से केस लड़ने के एवज में प्रतिदिन 100 रुपये की दर से भुगतान किया जाता था. इन अपर लोक अभियोजकों का कहना है कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है. लोक अभियोजक बीएन शर्मा ने कहा कि करीब 25 लोक अभियोजकों को 2010 में ही हटा दिया गया था. वे अब अपर लोक अभियोजक की अर्हता नहीं रखते, इसलिए उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है.
अपर लोक अभियोजकों को 2010 से भुगतान नहीं
रांची . सिविल कोर्ट में जिला के अधिवक्ता वर्ग से नियुक्त अपर लोक अभियोजकों को 2010 से भुगतान बंद है. इन लोक अभियोजकों को सरकार की ओर से केस लड़ने के एवज में प्रतिदिन 100 रुपये की दर से भुगतान किया जाता था. इन अपर लोक अभियोजकों का कहना है कि उन्हें काम करने नहीं […]
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