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आत्महत्या के लिए प्रेरित किये जाने के मामले में गिरफ्तारी नहीं

संवाददाता, रांचीडीएसपी के आदेश के बाद भी आरोपी महिला की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है. महिला पर अपने पति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में सुपरविजन के बाद डीएसपी ने मृतक की पत्नी और उनके बहनोई को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था. जानकारी के मुताबिक […]

संवाददाता, रांचीडीएसपी के आदेश के बाद भी आरोपी महिला की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है. महिला पर अपने पति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में सुपरविजन के बाद डीएसपी ने मृतक की पत्नी और उनके बहनोई को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था. जानकारी के मुताबिक नामकुम थाना क्षेत्र के सामलौंग मोनिका कॉलोनी निवासी अभिषेक प्रकाश ने 26 अक्तूबर 2013 को आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में अभिषेक के पिता रामेश्वर रजक ने मृतक की पत्नी रेखा कुमारी व उनके बहनोई प्रमोद पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में डीएसपी निशा मुर्मू ने सुपरविजन के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था. आदेश दिये जाने के कुछ दिन बाद मृतक की पत्नी ने पुलिस के वरीय अधिकारियों से सुसाइड नोट की जांच करने की मांग की थी. इसके बाद से ही आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी. जबकि आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका भी अदालत से खारिज हो चुकी है.क्या है मामलाअभिषेक प्रकाश ने 26 अक्तूबर 2013 को आत्महत्या की थी. उसने सुसाइडल नोट में लिखा था कि उसकी पत्नी का संबंध उसके बहनोई से है. इसकी जानकारी होने के बाद वह परेशान रहने लगा. सुलह की बात भी हुई. लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. उसके बाद अभिषेक तनाव में रहने लगा और उसने आत्महत्या कर ली. सुपरविजन में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य सहीपुलिस सुपरविजन में जो साक्ष्य मिले हैं, उसमें प्राथमिकी में शामिल आरोपी के खिलाफ साक्ष्य सही पाया गया है. उसके बाद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश भी हुआ है. दो गवाहों के बयान भी घटना के बाद लिये गये थे. गवाहों के बयान व साक्ष्य में आरोप सही पाये गये. उसके बाद डीएसपी इस निष्कर्ष पर पहुंची थीं कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाये.

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