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भवन मालिक की लिखित सहमति के बाद ही लगा सकेंगे बैनर, पोस्टर

(तसवीर ट्रैक पर है)उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठकमुख्य संवाददाता, रांची झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों को आवश्यक निर्देश दिये गये. यह निर्देश उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शुक्रवार को दिया. उपायुक्त विनय कुमार चौबे ने […]

(तसवीर ट्रैक पर है)उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठकमुख्य संवाददाता, रांची झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों को आवश्यक निर्देश दिये गये. यह निर्देश उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शुक्रवार को दिया. उपायुक्त विनय कुमार चौबे ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि प्राइवेट स्थानों, भवनों, सहित अन्य जगहों पर संबंधित व्यक्तियों से लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि लगा सकते हैं. उपायुक्त ने कहा कि पब्लिक स्थानों में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स आदि नहीं लगाना है. सभी प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार के लिए जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा. सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सरकार एवं प्रशासन द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार ही व्यय का आकलन करने का निर्देश दिया गया. बैठक में प्रतिनिधियों को भाड़े पर ली जाने वाली सामग्री, वाहन, टेंट के समान, होटल के समानों, इत्यादि के दर से संबंधित चार्ट उपलब्ध करा दिया गया है. इस बैठक में आय व्यय के कोषांग के प्रभारी सह अपर समाहर्ता शैलेंद्र कुमार लाल, एडीएम विधि व्यवस्था इकबाल आलम अंसारी, नजारत उप समाहर्ता ज्ञानेंद्र कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश सहित सभी दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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