नयी दिल्ली. सरकार की एक अंतर मंत्रालयी समिति समिति की सिफारिश पर अमल होने के बाद दूरसंचार ऑपरेटरांे को स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान करने के 90 दिन के भीतर मिल सकता है. इन निकाय ने दूरसंचार विभाग को एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने को कहा है, जिसके अंतर्गत सफल बोलीदाता को उचित समय मंे स्पेक्ट्रम आवंटित किया जा सके. सूत्रांे ने बताया कि अंतर मंत्रालयी दूरसंचार आयोग की 15 अक्तूबर को हुई बैठक मंे फरवरी की नीलामी मंे सफल ऑपरेटरांे को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ. दूरसंचार ऑपरेटरांे ने मार्च के पहले सप्ताह मंे स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान कर दिया था. हालांकि, दूरसंचार विभाग ने कंपनियांे को स्पेक्ट्रम का आवंटन पिछले महीने ही शुरू किया है, लेकिन अभी तक वह पूरा आवंटन नहीं कर सका है. विशेष रूप से दिल्ली में मोबाइल ऑपरेटरांे को अभी स्पेक्ट्रम आवंटन होना बाकी है. सूत्रांे ने कहा कि विचार-विमर्श के बाद आयोग ने निर्देश दिया कि दूरसंचार विभाग एक ऐसी व्यवस्था तैयार करे जिसमंे सफल बोलीदाताआंे को उचित समय मसलन भुगतान के 90 दिन के भीतर स्पेक्ट्रम का आवंटन कर दिया जाए. ट्राइ ने भी 17 अक्तूबर को दूरसंचार विभाग को स्पेक्ट्रम आवंटन मंे देरी के बारे मंे पत्र लिखा था.
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भुगतान के तीन महीने के अंदर दिया जाये कंपनियों को स्पेक्ट्रम
नयी दिल्ली. सरकार की एक अंतर मंत्रालयी समिति समिति की सिफारिश पर अमल होने के बाद दूरसंचार ऑपरेटरांे को स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान करने के 90 दिन के भीतर मिल सकता है. इन निकाय ने दूरसंचार विभाग को एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने को कहा है, जिसके अंतर्गत सफल बोलीदाता को उचित समय मंे स्पेक्ट्रम […]
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