ऐरो वाले बॉक्स में : फैसला करेगा सुप्रीम कोर्टएजेंसियां, नयी दिल्लीबड़े-बड़े मामलों को सुलझाने वाला सुप्रीम कोर्ट जल्द ही एक बेहद पेचीदा मामले की सुनवाई करने जा रहा है. कोर्ट को यह तय करना है कि ट्रैवल लूडो, ट्रैवल चेस, सांप-सीढ़ी और जूनियर मनॉपली खिलौने हैं, गेम्स या फिर पजल.दरअसल खिलौने बनाने वाली कंपनी फनस्कूल इंडिया द्वारा फाइल की गयी याचिका में कहा गया है कि कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपेलेट ट्राइब्यूनल(सीइएसटीएटी) ने उसके 18 उत्पादों को गेम्स की श्रेणी में डाल दिया है. कंपनी का कहना है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने इन उत्पादों पर गलत मानक लागू किये हैं….तो चुकानी होगी ज्यादा ड्यूटीयह याचिका 13 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गयी थी, जिसे कोर्ट ने जांचने के लिए स्वीकार कर लिया है. अगर कोर्ट ने तय किया उसके ये प्रॉडक्ट खिलौने न होकर ऐसी गेम्स हैं, जिनमें काफी हद प्रतियोगिता की भावना की जरूरत होती है, तो कंपनी को इनकी कीमत के हिसाब से 16% की ड्यूटी चुकानी होगी और अगर कोर्ट तय करता है कि ये सिर्फ खिलौने हैं, तो कंपनी ड्यूटी चुकाने से बच जायेगी.यह है नियमएक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के मुताबिक एजुकेशनल टॉएज, पजल्स और अन्य खिलौने बनाने और बेचने पर कोई ड्यूटी नहीं लगती. गेम्स, टेबल या पार्लर गेम्स और सभी बोर्ड या डाइस वाली गेम्स टैक्सेबल हैं. पार्लर में खेली जाने वालीं गेम्स, जैसे कैरम, लूडो और चेस टैक्सेबल हैं. इसी तरह से टेबल टेनिस पर भी ड्यूटी लगती है.गेम्स और पजल में अंतरइससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि लूडो, शतरंज और मनॉपली को गेम्स माना जाये, क्योंकि उनका नतीजा मालूम नहीं होता और साथ ही उन्हें खेलने के लिए किस्मत और स्किल दोनों की जरूरत होती है. किसी उत्पाद को पजल तब माना जाता है, जब उसका नतीजा पहले से पता हो. पजल में क्लूज अहम होते हैं, न कि किस्मत.
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लूडो, सांप-सीढ़ी गेम्स हैं या खिलौने
ऐरो वाले बॉक्स में : फैसला करेगा सुप्रीम कोर्टएजेंसियां, नयी दिल्लीबड़े-बड़े मामलों को सुलझाने वाला सुप्रीम कोर्ट जल्द ही एक बेहद पेचीदा मामले की सुनवाई करने जा रहा है. कोर्ट को यह तय करना है कि ट्रैवल लूडो, ट्रैवल चेस, सांप-सीढ़ी और जूनियर मनॉपली खिलौने हैं, गेम्स या फिर पजल.दरअसल खिलौने बनाने वाली कंपनी फनस्कूल […]
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