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सुप्रीम कोर्ट गया स्वास्थ्य विभाग

मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन का मामलावरीय संवाददाता रांचीमेडिकल की बढ़ी सीटों पर हुए नामांकन को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. झारखंड हाई कोर्ट ने बढ़ी सीटों पर नामांकन संबंधी आदेश के बाद विभाग से कहा था कि वह पठन-पाठन संबंधी व्यवस्था सुधार के लिए कोर्ट में शपथ पत्र […]

मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन का मामलावरीय संवाददाता रांचीमेडिकल की बढ़ी सीटों पर हुए नामांकन को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. झारखंड हाई कोर्ट ने बढ़ी सीटों पर नामांकन संबंधी आदेश के बाद विभाग से कहा था कि वह पठन-पाठन संबंधी व्यवस्था सुधार के लिए कोर्ट में शपथ पत्र दायर करे. इसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले गयी है. इसी के आलोक में विभाग ने भी सुप्रीम कोर्ट में नामांकन संबंधी यथास्थिति बहाल रखने के लिए अपील की है. विभाग के संयुक्त सचिव बीके मिश्रा इसी संदर्भ में दिल्ली में हैं. सूत्रों के अनुसार विभाग एक तकनीकी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से राहत चाहता है. मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए तय अंतिम तिथि के बाद झारखंड के कॉलेजों में नामांकन लिया गया था, अत: विभाग ने इस संबंध में राहत के लिए भी अपील की है. गौरतलब है कि शिक्षकों सहित पठन-पाठन की अन्य कमियों के कारण एमसीआइ ने झारखंड के मेडिकल कॉलेजों की बढ़ी हुई 160 सीटों को कम करने की अनुशंसा की थी. इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने झारखंड के तीन मेडिकल कॉलेजों की कुल 350 में से 160 सीटें कम कर दी थी. इससे नामांकन ले चुके विद्यार्थी फंस गये थे. बाद में पिछड़ा राज्य होने तथा कमियों को दूर करने के शपथ पत्र के साथ विभाग ने झारखंड हाई कोर्ट की शरण ली थी. हाईकोर्ट ने उपरोक्त आदेश पारित किया था. पारित आदेश के आलोक में सभी 350 सीटों पर नामांकन हो चुका है.

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