रांची : सिविल सर्विसेज बोर्ड के गठन की संचिका मुख्यमंत्री के पास भेज दी गयी है. मुख्यमंत्री की सहमति मिलते ही बोर्ड का गठन कर दिया जायेगा. कार्मिक विभाग ने सभी प्रक्रिया पूरी कर संचिका भेजी है. सिविल सर्विसेज बोर्ड के गठन का मामला यहां करीब नौ माह से लंबित है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में यह कार्रवाई की गयी है. बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे. बोर्ड की सिफारिश के बाद ही आइएएस अफसरों का तबादला होगा.
* दो साल से पहले नहीं होना है तबादला
राज्य में आइएएस अफसरों के तबादले के लिए कोई निश्चित समय नहीं है. कुछ दिन या महीने में भी अफसरों का तबादला कर दिया जाता है. इसी पर रोक के लिए बोर्ड का गठन किया जा रहा है. इसके तहत दो साल से पहले किसी भी अफसर को नहीं बदला जा सकेगा. अगर दो साल के पहले किसी आइएएस को सरकार बदलती है, तो उसे इसके लिए पर्याप्त कारण बताना होगा.
* तबादलों का असर पड़ता है सरकार के काम पर
अफसरों के समय पूर्व तबादले का असर काम पर पड़ता है. अफसर काम समझ भी नहीं पाते और उन्हें बदल दिया जाता है. इससे काम प्रभावित होता है.