नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के बलात्कार के मामले में स्वंयभू धर्मगुरु नित्यानंद द्वारा पौरुष का परीक्षण कराने के प्रति आनाकानी किये जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि बलात्कार के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर इस प्रकार के परीक्षण जरूरी हैं. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने कहा, ‘दिन प्रतिदिन बलात्कार के मामलों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर ये जरूरी होता जा रहा है. क्या आप कह सकते हैं कि पौरुष का परीक्षण नहीं हो सकता है. हम कम से कम इस विचार के पक्षधर नहीं है.’ विवादास्पद धर्मगुरु नित्यानंद ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि उन्हें इस परीक्षण के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए. न्यायालय ने कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि बलात्कार के मामले में आरोपी के पौरुष का परीक्षण नहीं कराया जाये. इसके साथ ही न्यायालय ने 2010 के इस मामले में आरोपी के पौरुष के परीक्षण में विलंब पर पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाया. न्यायालय ने कहा कि किसी भी आरोपी को इस तरह के परीक्षण से बचना नहीं चाहिए. आप इससे इतना भयभीत क्यों हैं. इस परीक्षण से गुजरने के प्रति आपकी आना-कानी का अलग निष्कर्ष निकाला जा सकता है.
रेप मामले के अभियुक्त का पौरुष परीक्षण जरूरी : कोर्ट
नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के बलात्कार के मामले में स्वंयभू धर्मगुरु नित्यानंद द्वारा पौरुष का परीक्षण कराने के प्रति आनाकानी किये जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि बलात्कार के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर इस प्रकार के परीक्षण जरूरी हैं. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने कहा, ‘दिन प्रतिदिन […]
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