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अवैध खनन पर दो कंपनियों पर 7.28 करोड़ का जुर्माना

शहडोल. शहडोल के जिला कलेक्टर अशोक कुमार भार्गव ने जिले में कार्यरत दो कंपनियों के खिलाफ खनिज के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन के लिए 7.28 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इन कंपनियों में जीबीआर कंपनी ब्योहारी जिला शहडोल एवं आइसीएस कंपनी चेन्नई शामिल है. इनमें जीबीआर पर 4.80 करोड़ […]

शहडोल. शहडोल के जिला कलेक्टर अशोक कुमार भार्गव ने जिले में कार्यरत दो कंपनियों के खिलाफ खनिज के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन के लिए 7.28 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इन कंपनियों में जीबीआर कंपनी ब्योहारी जिला शहडोल एवं आइसीएस कंपनी चेन्नई शामिल है. इनमें जीबीआर पर 4.80 करोड़ रुपये तथा आइसीएस पर 2.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. जिला खनिज आधिकारी एके राय ने बताया कि जीबीआर कंपनी ने ग्राम बगदरी एवं पपरेडी जबकि आइसीएस चेन्नई द्वारा दियापीपर गांव में मुरुम, गिट्टी एवं पत्थरों का अवैध तरीके से उत्खनन कर भंडारण कर रखा था.

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