रांची : शहर के अंदर अब नये मैरेज व बैंक्वेट हॉल चलाने का नहीं मिलेगा लाइसेंस
Updated at : 21 Feb 2020 12:28 AM (IST)
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रांची : रांची नगर निगम अब शहर के अंदर नये मैरेज व बैंक्वेट हॉल के संचालन पर रोक लगायेगा. आये दिन लगनेवाले जाम को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. 29 फरवरी को होनेवाली बोर्ड की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगायी जायेगी. शहर के अंदर मैरेज व बैंक्वेट हॉल खोलने के लिए […]
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रांची : रांची नगर निगम अब शहर के अंदर नये मैरेज व बैंक्वेट हॉल के संचालन पर रोक लगायेगा. आये दिन लगनेवाले जाम को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. 29 फरवरी को होनेवाली बोर्ड की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगायी जायेगी. शहर के अंदर मैरेज व बैंक्वेट हॉल खोलने के लिए निगम लाइसेंस जारी नहीं करेगा. हालांकि निगम के इस निर्णय का असर शहर में पहले से संचालित बैंक्वेट व मैरेज हॉल पर नहीं पड़ेगा. ज्ञात हो कि शहर के अंदर संचालित ज्यादातर मैरेज व बैंक्वेट हॉल में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. इस कारण लोग सड़क पर ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं. इससे जाम लग जाता है.
जिनके पास पार्किंग नहीं, उनका लाइसेंस होगा रद्द : रांची नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में 64 मैरेज व बैंक्वेट हॉल संचालित हैं. इनमें से मात्र 34 को ही रांची नगर निगम द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है.
शेष 30 मैरेज व बैंक्वेट हॉल को शर्त पूरी नहीं करने के कारण लाइसेंस नहीं जारी किया गया है. अब निगम इस नियम में भी बदलाव करने जा रहा है. जिन बैंक्वेट हॉल को पूर्व में लाइसेंस जारी किया गया है, लेकिन उनके पास पार्किंग का पर्याप्त स्पेस नहीं है. उनका भी लाइसेंस रांची नगर निगम रद्द करेगा.
धर्मशाला के लिए नया नियम नहीं होगा मान्य : हालांकि धर्मशाला को इस नये नियम से बाहर रखा गया है. इस संबंध में उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने बताया कि मैरेज हॉल व बैंक्वेट हॉल की बुकिंग लाखों रुपये में होती है, जबकि धर्मशाला में शादी विवाह करने के लिए मात्र कुछ हजार में राशि ली जाती है. इसलिए धर्मशाला को नये प्रावधान से बाहर रखा गया है.
पार्किंग होते हुए भी सड़क पर ही खड़े होते हैं वाहन : रांची नगर निगम द्वारा भले ही 34 मैरेज हॉल को लाइसेंस जारी कर दिया गया है, लेकिन इन मैरेज हॉल संचालकों की यह फितरत बन गयी है कि पार्किंग स्पेस होने के बाद भी ये आनेवाले अतिथियों के वाहनों को सड़क पर ही पार्क कराते हैं.
इस कारण कार्यक्रम चलने तक उक्त सड़क से गुजरने वाले वाहनों को जाम का सामना करना पड़ता है. लेकिन, सड़क पर कतार से लगे इन वाहनों पर न तो नगर निगम कोई कार्रवाई करता है और न ही ट्रैफिक पुलिस.
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