पिस्कानगड़ी :पुनर्वास नीति को ध्यान में रखते हुए नियमावली बनाये सरकार : हाइकोर्ट
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Feb 2020 9:25 AM
विज्ञापन
रांची : हाइकोर्ट में कतरी जलाशय योजना के विस्थापित को पुनर्वास नीति के तहत नाैकरी देने संबंधी एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार को पुनर्वास नीति को ध्यान में रखते हुए नियमावली बनाने […]
विज्ञापन
रांची : हाइकोर्ट में कतरी जलाशय योजना के विस्थापित को पुनर्वास नीति के तहत नाैकरी देने संबंधी एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार को पुनर्वास नीति को ध्यान में रखते हुए नियमावली बनाने का आदेश दिया.
कहा कि चार माह के अंदर नियमावली बना कर विज्ञापन निकाला जाये तथा विस्थापित को नियुक्ति में अधिमानता दी जाये. खंडपीठ ने कहा कि वर्ष 2003 की पुनर्वास नीति, 2012 की संशोधित पुनर्वास नीति, जो 2022 में समाप्त हो जायेगी, का क्या अर्थ रह जायेगा, जब 17-18 वर्षों में भी विस्थापितों की नियुक्ति के लिए कोई नियमावली नहीं बनायी जा सकी. उपस्थित उच्चाधिकारियों की सहमति के बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई चार माह के लिए स्थगित कर दी. सुनवाई के दाैरान अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल व जल संसाधन विभाग के सचिव अमिताभ काैशल उपस्थित थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










