रांची : पूरे राज्य में शुक्रवार से एक बार फिर वाहनों की सघन जांच शुरू होगी. परिवहन विभाग ने जुर्माना वसूली से अगले तीन महीनों में 500 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है. गुरुवार को परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में परिवहन विभाग ने 1200 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अब तक करीब 700 करोड़ रुपये राजस्व की वसूली ही हो पायी है.
तय लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजस्व वसूली की अब साप्ताहिक समीक्षा भी होगी. इस दौरान राजस्व वसूली में कोताही बरतनेवाले जवाबदेह अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गयी है. परिवहन मुख्यालय में विभागीय सचिव प्रवीण टोप्पो ने इसे लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की.
इस दौरान बताया गया कि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन व फिटनेस सर्टिफिकेट के लंबित मामलों का निपटारा शीघ्र कर लिया जाये. किसी भी जिला परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन व फिटनेस सर्टिफिकेट के मामले लंबित नहीं रहने चाहिए. वहीं, डिफॉल्टर वाहनों से भी राजस्व वसूली की कार्रवाई तेज करने को कहा गया है.
बैठक के दौरान परिवहन सचिव के अलावा परिवहन आयुक्त फैज अक अहमद मुमताज, दीपक विद्यार्थी के अलावा सभी जिलों के डीटीओ, एमवीआइ, जिलों के ट्रैफिक डीएसपी और परिवहन मुख्यालय के अधिकारी मौजूद थे.
नौ माह में जुटाये 700 करोड़, अगले तीन माह में 500 करोड़ जुटाने का लक्ष्य
ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन व फिटनेस सर्टिफिकेट के लंबित आवेदनों को शीघ्र निबटाने का निर्देश
परिवहन सचिव और आयुक्त ने जिलों के डीटीओ, एमवीआइ व ट्रैफिक डीएसपी के साथ की बैठक
राजस्व वसूली की साप्ताहिक समीक्षा की जायेगी, कोताही बरतनेवाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
राज्य भर में पॉल्यूशन जांच के लिए 538 केंद्र, इनमें से 113 ऑनलाइन हुए
वाहनों के पॉल्यूशन की जांच के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में 538 जांच केंद्र बनाये गये थे. इसमें से 113 केंद्रों को अब तक ऑनलाइन किया जा चुका है. बाकी के केंद्रों को ऑनलाइन किये जाने की प्रक्रिया चल रही है.
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक अगले एक-डेढ़ माह में सभी केंद्रों को ऑनलाइन कर दिया जायेगा. पूरी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था हो जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की तरह पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी डीजी लॉकर में दिखने लगेगा. इसके बाद पॉल्यूशन केंद्र द्वारा जारी हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मोबाइल में डाउनलोड डीजी लॉकर में ही सभी दस्तावेज दिखायी पड़ने लगेंगे.
सरकार की तीन माह की मोहलत खत्म
केंद्र सरकार द्वारा एक सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर जुर्माना की राशि में भारी बढ़ोतरी की गयी थी. इसके बाद रांची सहित दूसरे जिलों में ट्रैफिक पुलिस द्वारा व्यापक जांच अभियान शुरू कर दिया गया था. जुर्माने की राशि में भारी वृद्धि का विरोध होने पर बाद में राज्य सरकार ने कुछ मामलों में जुर्माने की राशि घटायी थी और लोगों को सभी कागजात दुरुस्त करने के लिए तीन माह का समय दिया था, जो पिछले ही माह दिसंबर में पूरा हो गया.
किस नियम के उल्लंघन पर कितना जुर्माना
नियम नया दंड
शुल्क
- बिना परमिट भाड़े वाले वाहनों में यात्री बैठाने पर 300
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000
- दो पहिया पर ट्रिपल लोडिंग 1,000
- ओवर स्पीडिंग दो पहिया वाहन 1,000
- ओवर स्पीडिंग मध्यम और बड़े वाहन 2,000
- खतरनाक ड्राइविंग (पहली बार) 1,000
- खतरनाक ड्राइविंग (दूसरी बार) 10,000
- बिना निबंधन वाहन चलाने पर 2,000
- बिना परमिट के वाहन के परिचालन पर 10,000
- एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000
- बिना इंश्यूरेंस ड्राइविंग करने पर 4,000
- वायु प्रदूषण पहली बार 1,000
- वायु प्रदूषण दूसरी बार 2,000