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वन विभाग के दो अफसरों पर केस दर्ज करने का आदेश

निगरानी ने सरकार से मांगी थी प्राथमिकी की अनुमति वर्ष 1992 में सरकार के निर्देश पर शुरू हुई थी जांच रांची . सरकार ने रामजी राय (तत्कालीन वनपाल, मानगो) और कृष्णा प्रसाद (तत्कालीन सहायक वन संरक्षक, सरायकेला) के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश निगरानी को दिया है. दोनों के खिलाफ वर्ष 1992 में आय […]

निगरानी ने सरकार से मांगी थी प्राथमिकी की अनुमति वर्ष 1992 में सरकार के निर्देश पर शुरू हुई थी जांच रांची . सरकार ने रामजी राय (तत्कालीन वनपाल, मानगो) और कृष्णा प्रसाद (तत्कालीन सहायक वन संरक्षक, सरायकेला) के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश निगरानी को दिया है. दोनों के खिलाफ वर्ष 1992 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये जाने के संबंध में निगरानी ने प्रारंभिक जांच शुरू की थी. जांच पूरी करने के बाद रिपोर्ट सरकार के पास भेजी गयी थी. इसके बाद सरकार ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. निगरानी के इंस्पेक्टर और जांचकर्ता कलामुद्दीन खान की रिपोर्ट के अनुसार रामजी राय के पास टीचर्स कॉलोनी जमशेदपुर में 10 कट्ठा जमीन है. जमीन पर तीन मंजिला मकान भी बना है. इसके साथ ही डिमान रोड में 22 कट्ठा जमीन है, जिस पर संगम होटल बना है. इस होटल में करीब 30 कर्मचारी काम करते हैं. इसके साथ ही उनके पास कई वाहन हैं. रिपोर्ट के अनुसार, कृष्णा प्रसाद ने भी टीचर्स कॉलोनी जमशेदपुर में भव्य मकान का निर्माण कराया है. उन्होंने जमशेदपुर में ब्यूटी पार्लर की दुकान भी खरीदी है. इसी आधार पर इंस्पेक्टर ने प्रथम दृष्टया दोनों के पास आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये जाने का आरोप सही पाया. इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि कई बार संबंधित पक्ष को नोटिस भेज कर उनसे संपत्ति का ब्योरा मांगा गया. लेकिन संपत्ति से संबंधित ब्योरा निगरानी को उपलब्ध नहीं कराया गया. सरकार के निर्देश पर निगरानी जल्द ही दोनों के खिलाफ केस दर्ज करेगी.

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