रांची : मुख्य सचिव की अनुमति बिना आइएएस को नहीं मिलेगी छुट्टी
Author Prabhat khabar digital desk
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रांची : राज्य के आइएएस अफसरों को मुख्य सचिव की अनुमति के बिना छुट्टी नहीं मिलेगी. कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित पत्र जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि अफसरों को अवकाश की स्वीकृति और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया तय की गयी है. किसी भी अवकाश या सरकारी कार्य […]
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रांची : राज्य के आइएएस अफसरों को मुख्य सचिव की अनुमति के बिना छुट्टी नहीं मिलेगी. कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित पत्र जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि अफसरों को अवकाश की स्वीकृति और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया तय की गयी है.
किसी भी अवकाश या सरकारी कार्य से मुख्यालय छोड़ने के पहले अफसर लिखित या दूरभाष पर मुख्य सचिव की अनुमति लेना सुनिश्चित करेंगे. उपायुक्त आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के लिए प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध कर इसकी सूचना मुख्य सचिव को देंगे. व्यक्तिगत या आधिकारिक कारणों से भी राज्य के बाहर की यात्रा के पूर्व मुख्य सचिव से अनुमति लेनी होगी.
एेसे मामलों के आवेदन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि उनकी अनुपस्थिति में रूटीन कार्यों के प्रभार में कौन रहेंगे. प्रभारी अधिकारी का मोबाइल नंबर भी देंगे. उपार्जित अवकाश, अर्द्ध वैतनिक अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश एवं अन्य अवकाश पर स्वीकृति पूर्व की तरह कार्मिक विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव प्रदान करेंगे.
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